क) आपूर्तिकर्ताओं के पैनल के आधार पर एजेंसियों, संगठनों, स्व-सहायता समूह, स्वयं आदिवासी होना चाहिए और आपूर्तिकर्ता की स्थिति के बारे में ट्राइफेड के क्षेत्रीय कार्यालय के प्रबंधक को व्यक्तिगत संतुष्टि हो।
ख) ट्राईफेड के क्षेत्रीय प्रबंधक को व्यक्तिगत आपूर्तिकर्ता के मामले में आदिवासी होने के कारण उसका/उसकी स्थिति के बारे में स्वयं को संतुष्ट होना पड़ेगा।
ग) ट्राईफेड के क्षेत्रीय प्रबंधक को संगठनों एवं स्व-सहायता समूहों के मामले में ऐसे समूहों/संगठनों की वास्तविकता के बारे में स्वयं संतुष्ट होना पड़ेगा और तब ट्राईफेड द्वारा खरीदी की गतिविधि से आदिवासियों को लाभ होगा। यदि संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक ऐसे आपूर्तिकर्ता की वास्तविकता से संतुष्ट है और तब ट्राईफेड द्वारा की गई खरीदी से आदिवासियों को लाभ होगा और उसके बाद इस प्रकार के आदिवासी/स्व-सहायता समूहों के पैनल में शामिल किया जायगा।
घ) नीचे दर्शाये गये प्राधिकारियों में से किसी एक से दस्तावेजी साक्ष्य अथवा दूसरे दस्तावेजों के रुप में भूमि रजिस्टर, स्कूल रिकार्ड या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी रिकार्ड आदि स्वयं की संतुष्टि के लिए अतिरिक्त समर्थन के रुप में प्राप्त किए जाय।
जिलाधिकारी/ अपर जिलाधिकारी/ कलेक्टर/ उपायुक्त/ अतिरिक्त उपायुक्त/ डिप्टी कलेक्टर/ प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/ सिटी मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/ तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी …मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से नीचे नहीं)।
मुख्य प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट
राजस्व अधिकारी लेकिन तहसीलदार के पद से नीचे नहीं।
क्षेत्रीय संभागीय अधिकारी जहाँ अभ्यार्थी अथवा उसका परिवार साधारण तौर पर निवास करता हो।
प्रशासक/ प्रशासक का सचिव/ विकास अधिकारी ( लक्ष्यद्वीप )
खण्ड विकास अधिकारी जिसके क्षेत्राधिकार में शिल्पकार/संगठन/ कार्य कर रहा हो
स्थानीय पंचायत से प्रमाण पत्र जिसके क्षेत्राधिकार में शिल्पकार/संगठन/कार्य कर रहा हो।
स्कूल का प्रमाण पत्र जिसमें जाति के बारे में उल्लेख हो।
विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)/(हैण्डलूम) के कार्यालय से जारी दस्तावेज जिसमें जाति के बारे में उल्लेख किया गया हो।
जातीय स्थिति को दर्शाते हुए ट्राईफेड की सदस्य संस्थाओं द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
जातीय स्थिति को दर्शाते हुए केन्द्रीय/ राज्य सरकार के विभाग द्वारा अन्य कोई दस्तावेज अथवा राशन कार्ड (संस्था नहीं)
च) बहुसंख्य जनजातियों के साथ कार्यरत संस्थाओं से उत्पादों की खरीदी के मामले में ऐसी संस्थाओं से वस्तुओं की खरीदी की जा सकती है।
छ) जनजातियों के साथ कार्यरत संस्थाओं से उत्पादों की खरीदी के मामले में संबंधित संस्था के कुल कारोबार में आदिवासियों के अनुपातिक योगदान के अनुरुप वस्तुएँ खरीदी जा सकती है अथवा वे वस्तुएँ खरीदी जा सकती है जो आदिवासियों द्वारा बनाई गई हैं।
ज) वस्तुएँ संस्थाओं से भी खरीदी जा सकती है। अगर उत्पादन के किसी भी मध्यवर्ती स्तर पर इस तरह के उत्पादों के लाभ आदिवासियों की सोर्सिग प्रदान संगठन के उत्पादन के सभी विभिन्न चरणों में शामिल हैं।
झ) वस्तुएँ उन संस्थाओं से भी खरीदी जा सकती हैं जो ट्राईफेड की सदस्य संस्थाएँ हैं या एन.एस.टी.एफ.डी.सी. अथवा जनजातीय कार्य मंत्रालय से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही हैं।
ण) संबंधित क्षेत्रीय प्रबंध…क (ट्राईफेड) को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी कि पैनल में रखा गया आपूर्तिकर्ता आदिवासी है अथवा संस्था आदिवासियों के साथ कार्यरत है।
सूची में शामिल करने के लिए प्रपत्र को डाउनलोड करके और पूर्ण रुप से भरकर कार्यकारी निदेशक, ट्राइफेड, क्षेत्रीय प्रबंधक दिल्ली एवं ट्राईफेड को भेजें ।
अथवा
नीचे दिये गये प्रपत्र को आन लाइन भरें।
सभी कालम भरना अनिवार्य है
इमपैनलमेंट फार्म
शिल्पकार/आ…पूर्तिकर्ता का नाम
पंजीकृत पता
पंजीकरण सं. विशिष्ट अधिनियम के अंर्तगत
किसी में विशिष्टता/ विशेषज्ञता
ई-मेल पता:
दूरभाष संख्या
मोबाइल सं.
संस्था की मोहर एवं हस्ताक्षर
नीचे दिये गये बॉक्स मे ऊपर दर्शाये गये कोड को भरें।
प्रस्तुत करें पुनः भरें


